कैप्टन कूल धोनी पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, मामला दिल्ली हाई कोर्ट में

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प्राची कपरुवाण

पूर्व बिजनेस पार्टनर ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। धोनी को  कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया हाउस के खिलाफ हर्जाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।

एमएस धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या ने धोनी पर केस दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट 29 जनवरी को इस पर विचार करेगा जिसमें क्रिकेटर धोनी को अनुबंध का उल्लंघन करके ₹15 करोड़ की
धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में प्रतिभा सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को निर्देश दिया कि कोर्ट की इस कार्रवाई की जानकारी महेंद्र सिंह धोनी को दें। शिकायत में आरोपों के लिए मौजूदा केस के बारे में एमएस धोनी को सूचित करना उचित समझा जाएगा। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि रजिस्ट्री को धोनी को एक ईमेल जारी करने दें।

यह मुक़दमा 2017 में अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कम्पनी से जुड़ा हुआ है जो इन दोनों की कंपनी है। दोनों के बीच हुए करार के मुताबिक धोनी को अपने पार्टनर से पूर्ण फ्रेंचाइजी शुल्क प्राप्त करना था और मुनाफा 70 फीसदी (धोनी) को और 30 फीसदी (उनके पार्टनर) के आधार पर तय किया गया था। क्रिकेटर के मुताबिक, उन्होंने अगस्त 2021 में समझौता खत्म कर दिया लेकिन पूर्व पार्टनर ने उन्हें बताए बिना आठ से 10 स्थानों पर अकादमियां स्थापित करना जारी रखा और उन्हें भुगतान भी नहीं दिया।

पिछले साल अक्टूबर में धोनी ने दोनों के खिलाफ रांची कोर्ट में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत आपराधिक मामला भी दायर किया था। मुकदमे में उनके पार्टनर ने कहा कि आरोप बिना किसी आधार और सबूत के उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के इरादे से लगाए गए थे और ये  झूठे और निराधार हैं।

उन्होंने एक्स, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य समाचार प्लेटफार्मों को उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश देने की भी मांग की है। गुरुवार को, मिहिर दिवाकर ने वकील ऋषि अवस्थी के माध्यम से पेश होकर कहा कि धोनी के वकील, दयानंद शर्मा ने शिकायत पर ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई भी राय लेने से पहले, 6 जनवरी, 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने दोनों के खिलाफ आरोप लगाए। उन्होंने आगे कहा कि 15 अगस्त, 2021 को ईमेल के माध्यम से खत्म कर दिया गया था  लेकिन इसे एक अज्ञात तीसरे पक्ष ने भेजा था, जिसके पास इस करार को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं था।

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